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GST में कटौती के बाद आज से नए रेट लागू, इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब Zero GST

Zero GST in Insurance
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नई दिल्ली:New GST Rates: 22 सितंबर से देशभर में नया GST सिस्टम लागू हो गया है. अब चार स्लैब की जगह सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रह गए हैं . जबकि लक्जरी और सिन प्रोडक्ट्स पर 40% का टैक्स लगाया गया है. यह फैसला 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था, जिसे 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है.इन बदलावों से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है. 

GST New Rate
GST

ऐसे लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या LPG सिलेंडर पर भी असर पड़ेगा. फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर पर 5% GST लगता है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर, जो होटल और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में इस्तेमाल होता है, उस पर 18% जीएसटी वसूला जाता है.

क्या LPG सिलेंडर सस्ता होगा?

नए GST सुधार के बावजूद LPG सिलेंडर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडर पर पहले जैसा ही टैक्स जारी रहेगा. इसका मतलब है कि आज यानी 22 सितंबर से LPG की कीमतों में किसी तरह की कमी नहीं होगी.

हेल्थकेयर और एजुकेशन पर असर

नए GST सुधार से हेल्थकेयर सेक्टर को भी राहत मिली है. दवाइयों और मेडिकल डिवाइस पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. इसी तरह एजुकेशन से जुड़ी कई सामग्री और सेवाएं भी अब पहले से सस्ती हो गई हैं. इससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा.

कार, AC और TV भी होंगे सस्ते

इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर पर भी सीधा असर दिखेगा. अब कार, AC, TV और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया है. टीवी के दाम 2,500 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक कम हो सकते हैं. रूम AC करीब 4,700 रुपये तक सस्ता होगा, वहीं डिशवॉशर पर 8,000 रुपये तक की राहत मिलेगी. ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटी कारों पर 18% और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी तय किया गया है.

इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब Zero GST

 

त्योहारों से पहले सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. आज यानी 22 सितंबर से GST 2.0 लागू हो गया है. इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance)और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance )पर लगने वाला पूरा 18% GST खत्म कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पहले से सस्ता हो गया है.

अब कितना बदला प्रीमियम

पहले जब कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता था तो प्रीमियम पर 18% GST जुड़ जाता था. उदाहरण के लिए, अगर आपका सालाना प्रीमियम 20,000 रुपये था तो आपको 23,600 रुपये चुकाने पड़ते थे. अब यह घटकर सीधा 20,000 रुपये ही रह जाएगा. यानी प्रीमियम पर टैक्स का बोझ पूरी तरह खत्म हो गया है.

किसे मिलेगा फायदा

नया नियम सिर्फ 22 सितंबर से लागू हुआ है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी पॉलिसी आज या उसके बाद रिन्यू हो रही है या जो नई पॉलिसी लेंगे. इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ULIP और एंडॉवमेंट जैसी पॉलिसियों पर यह राहत लागू है.

किसे नहीं मिलेगा फायदा

जिन लोगों ने पहले ही पॉलिसी खरीद ली है और प्रीमियम भर दिया है, उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा. क्योंकि उन्होंने 22 सितंबर से पहले ही 18% GST चुका दिया है. इसी तरह, ग्रुप इंश्योरेंस या कॉर्पोरेट पॉलिसी पर यह छूट लागू नहीं होगी.

20 सितंबर को एक्सपायर हुई पॉलिसी तो क्या करें?

अगर आपकी हेल्थ पॉलिसी 20 सितंबर को एक्सपायर हो गई है तो चिंता की बात नहीं है. IRDAI के नियमों के मुताबिक, आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है. यानी आप 21 अक्टूबर तक अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं. अगर आप इसे 22 सितंबर या उसके बाद रिन्यू करते हैं तो आपको जीएसटी कटौती का सीधा फायदा मिलेगा. आपके नो-क्लेम बोनस और वेटिंग पीरियड पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

 

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